फ़िल्मी जगत

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बिना अनुमति ऐश्वर्या राय की फोटो-वीडियो का इस्तेमाल गैरकानूनी

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों और वीडियो का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल गैरकानूनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि ऐश्वर्या राय की अनुमति के बिना पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को 72 घंटे के भीतर हटाया जाए। साथ ही कोर्ट ने संबंधित वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का दुरुपयोग उसकी निजता और गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट के अनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन एक पब्लिक फिगर और कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं। ऐसे में उनकी छवि का दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

इससे पहले ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह न केवल ऐश्वर्या राय के निजी जीवन के लिए हानिकारक है, बल्कि उनके प्रोफेशनल इमेज और पब्लिक स्टैंडिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से न सिर्फ ऐश्वर्या राय बल्कि अन्य सेलिब्रिटीज और आम नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम हुई है। यह फैसला साफ करता है कि किसी की छवि और पहचान को लेकर कोई लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने के प्रस्ताव मिले। उन्होंने 1997 में मणि रत्नम की तमिल फिल्म ‘इरूवर’ से अभिनय की शुरुआत की और उसी साल बॉलीवुड में फिल्म ‘और प्यार हो गया’ से डेब्यू किया। ‘हम दिल दे चुके सनम’ (1999) से उन्हें असली पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने ‘ताल’, ‘देवदास’, और ‘जोधा अकबर’ जैसी सफल फिल्मों से खुद को एक सशक्त एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया।

मुख्य संपादक यशवंत खेडुलकर

सह सम्पादक शैलेन्द्र चिटनवीस जशपुर जिला

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