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सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकने को तैयार नहीं ट्रम्प..भारत के साथ ट्रेड डील में कुछ भी नहीं बदला है…!

ट्रंप ने शुक्रवार देर रात एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत मंगलवार से ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत नए टैरिफ लगाए जाएंगे..

ट्रंप का प्लान B क्या है…

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर तरह के इंपोर्ट पर लगाया जायेगा नया 10% टैरिफ…

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा कई देशों के खिलाफ लागू की गई टैरिफ वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया है। यह फैसला 6-3 के बहुमत से सुनाया गया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में कहा कि ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाए, वे गैर-कानूनी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े लेवी लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट के इस आदेश को ट्रंप ने निराशाजनक बताया है, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अमेरिका में आने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ को मौजूदा लागू रेट के अलावा 10% बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही ट्रंप ने दूसरे कानूनों के तहत नई जांच का आदेश दिया है, जिससे वह टैरिफ फिर से लगा सकें।
ट्रंप ने शुक्रवार देर रात एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत मंगलवार, 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए ट्रेड एक्ट 197 सेक्शन 122 के तहत नए टैरिफ लगाए जाएंगे। यह इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, 1977 के तहत 10% से 50% के टैरिफ को कुछ हद तक रिप्लेस कर देगा। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, 1977 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कानूनी घोषित किया है।

मुख्य संपादक यशवंत खेडुलकर

सह सम्पादक शैलेन्द्र चिटनवीस जशपुर जिला

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