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20 लाख के तंबाखू हुक्का के साथ दो सगे भाई गिरफ्तार

रायपुर। क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार देर रात राजीव नगर में तंबाखू हुक्का के कारोबारी मोहन मंधानी के घर दबिश और उसके भाई अशोक मंधानी के मयूरा होटल के बाजू स्थित राज पान पैलेस में दबिश दी। जहां मोहन ने 30-35 लाख का माल होने और इनके बेचने से 50 लाख से अधिक रुपये अर्जित करना स्वीकारा इसके पास से 8 लाख रुपये का तंबाखू हुक्का जप्त किया गया। वहीं उसके उसके भाई अशोक बंधानी के पास से प्रतिबंधित सामग्री हुक्का पॉट, पाईप, नोजल, कोल, गोगो, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, तम्बाकू तथा हुक्का से संबंधित अन्य सामग्री जप्त की गई जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपये है को जप्त किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 21-1, 4 तंबाखू प्रतिशेध अधिनियम के तहत दर्ज मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम को हुक्के का सामान ले जाने के लिए तीन गाडियां लानी पड़ी।
पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अशोक मंधानी ने यह माल सप्ताह भर के भीतर ही मंगाया था और रिटेल में पान ठेले, और बार रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करने जा रहा था। सारा माल वह रात में ही सप्लाई करता था। माल रखने उसने घर में हर कमरे में जहां तहां बड़े बड़े रैक बनवा रखे थे। इस सामान में सैकड़ों हुक्का पाट, फ्लेवर और चारकोल के डब्बे शामिल थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हुक्का के सामान का बेचना, खरीदना और पिलाना प्रतिबंधित है, और अशोक मंधानी पहले भी इस तरह के अपराध में दो बार पकड़ा जा चुका है। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने पहले मोहन नंदिनी (63) के घर अपना एक खरीदार भेज टेस्ट पर्चेस कराया। मोहन ने जैसे ही पाईंटर को हुक्का से संबंधित सामग्री दिया उसी दौरान पुलिस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके मकान की तलाशी ली। जहां मकान के हर कमरे, बरामदे, बाइक पार्किंग शेड में हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों का जखीरा रखा मिला और मोहन लाल मंदानी किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

एक अन्य टीम जयस्तंभ चौक के पास मयूरा होटल के बाजू स्थित राज पान पैलेस से प्रतिबंधित हुक्का से संबंधित सामग्री बेचते भण्डारण करते संचालक अशोक कुमार मंदानी (58) निवासी राजीव नगर खम्हारडीह को भी गिरफ्तार किया। इनसे हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्री हुक्का पॉट, पाईप, नोजल, कोल, गोगो, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, तम्बाकू तथा हुक्का से संबंधित अन्य सामग्री जप्त की गई। दोनों पर धारा 4 (क), 21(1) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 का अपराध दर्ज किया गया है। दोनो से जप्त हुक्का और संबंधित सामग्रियों की कुल कीमत लगभग 20 लाख रूपये है। आरोपी मोहन लाल मंदानी एवं अशोक कुमार मंदानी दोनों रिश्ते में सगे भाई है तथा दोनों आरोपी पूर्व में भी हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों का भण्डारण व बिक्री करने के प्रकरणों में थाना खम्हाडीह एवं गोलबाजार से जेल जा चुके है।

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