छत्तीसगढ़प्रादेशिक समाचार

पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले कुलदीप साहू के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

सूरजपुर . छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पुलिस कर्मी की पत्नी और बेटी के हत्यारे कुलदीप साहू के स्वजन के आधा दर्जन अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपित के पिता और चाचा के छह निर्माण स्थलों पर नगरपालिका की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है।

बिना अनुमति निर्मित मकान,अहाता को तीन दिन के भीतर हटा लेने के आदेश हैं, अन्यथा नगर पालिका की ओर से निर्माण जमींदोज किया जाएगा।कार्रवाई के दायरे में 150 डिसमिल पर निर्मित मकान,गोदाम आएंगे।आरोपित के नाम का कोई भी निर्माण नहीं है। आरोपित संयुक्त परिवार में ही रहता है।

फांसी देने की मांग

निर्मम दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों में व्याप्त आक्रोश के साथ ही आरोपित को फांसी देने एवं उसके अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही थी। नगर पालिका प्रशासन आरोपित के स्वजन के छह ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने मुख्य आरोपित के पिता अशोक साहू के सूरजपुर के वार्ड क्रमांक चार, सात , 13 व ग्राम तिलसिवां के कुल पांच तथा उसके चाचा संजय साहू के वार्ड क्रमांक सात में अवैध रूप से निर्मित मकान में नोटिस चस्पा किया है।

नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि नगरीय निकाय से बगैर अनुज्ञा प्राप्त किए भवन निर्माण किया गया है, जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन है। अपना निर्माण हटा ले, अन्यथा नगर पालिका प्रशासन बेदखली की कार्रवाई करेगी।

सवा दो डिसमिल का पट्टा,60 डिसमिल पर कब्जा

राजस्व सूत्रों के मुताबिक आरोपित कुलदीप साहू के पिता अशोक साहू का पुराना बस स्टैंड के पीछे वार्ड क्रमांक सात में सवा दो डिसमिल जमीन का पट्टा है। जबकि 60 डिसमिल जमीन में कब्जा कर मकान व अहाता का अवैध निर्माण किया गया है।

इसके अलावा उसके रिंग रोड मानपुर में 37 डिसमिल, मानपुर मोहल्ले में 25 डिसमिल, कब्रिस्तान मोहल्ला में 25 डिसमिल एवं ग्राम तिलसिवां में 25 डिसमिल भूमि पर बिना अनुज्ञा निर्मित मकान एवं अहाता पर बुलडोजर चलाने नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं वार्ड क्रमांक सात में अवैध रूप से निर्मित मुख्य आरोपित कुलदीप के चाचा संजय साहू के मकान में भी नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है।

दहशत में कुलदीप का परिवार

आरोपित कुलदीप साहू उनका परिवार दहशत में इधर-उधर भटकने को मजबूर है। उनका कहना है कि अगर कुलदीप ने अपराध घटित किया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे मकान और गोदाम को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किया जाना अनुचित है।

मुख्य संपादक यशवंत खेडुलकर

सह सम्पादक शैलेन्द्र चिटनवीस जशपुर जिला

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button