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छग गौसेवा आयोग ने नियम 2025 में किया संशोधन, जिला स्तरीय व विकास खण्ड स्तरीय समिति में अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त

रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित) के नियम 16-क में प्रावधानुसार जिला स्तरीय समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यो (सूची संलग्न) की नियुक्ति करता है।
गठित समिति के कार्य इस प्रकार होंगे जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत गौशालाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य। जिला एवं विकासखंड स्तरीय समिति छ.ग कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण नियम्, छग गौसेवा आयोग अधिनियम 2004, छ ग. गौसेवा आयोग नियम एव पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 के कियान्वयन हेतु कार्य करेगी।




