छत्तीसगढ़प्रादेशिक समाचार

खाद्य पदार्थ अवमानक पाये जाने पर 5 हजार का लगा जुर्माना

दंतेवाड़ा . अमानक और मिलावटी खाद्य पदार्थ पर रोक लगाने के लिए जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निरंतर खाद्य वस्तुओं की सैंपल जांच के लिए लैब भेजा जाता रहा है।
इसी क्रम में दन्तेवाड़ा स्थित फर्म ’’स्टार दम बिरयानी’’ के हस्ते खाद्य पदार्थ ’’चिकन बिरयानी’’ की जांच की गई थी। जिसे सैंपल जांच के लिए खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालय रायपुर भेजा गया था। जांच अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया।

जिस पर कार्यवाही करते हुए विभाग ने स्टार दम बिरयानी के मालिक शरीफ शा को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत की कार्यवाही गई है। संबंधित फर्म संचालक के प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों व लिखित जवाब तर्क का अवलोकन किया गया।

फर्म संचालक द्वारा प्रश्नाधीन ’’चिकन बिरयानी लूज पका हुआ’’ अवमानक पाये जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने का आरोपी मानते हुए तथा भविष्य के लिए चेतावनी के साथ प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 26(1). 26(2)(11), 27(1) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत 5 पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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