छत्तीसगढ़प्रादेशिक समाचार

विभागो के विवादों का लोक अदालत में निराकरण करें : जिला न्यायाधीश

कोरिया। प्रधान जिला न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने आगामी 13 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बैंक से संबंधित विवादों एवं विद्युत विभाग, टेलीफोन विभाग एवं मुख्य नगरपालिका से संबंधित विवादों को न्यायालय में पेश होने के पूर्व ही समझौतों के आधार पर निराकरण किये जाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग से उत्पन्न होने वाले विवादों को लोक अदालत में पेश कर सुलह समझौता के आधार पर न्यायालय में पेश होने के पूर्व निराकरण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से मुकदमेबाजी के पूर्व मामलों को यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि पक्षकार को नोटिस प्रेषित कर समझौते के लिए किया जा सके।

बैठक में सेंटल बैंक आफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एचडीएफ सीबैंक, आईडीबीआई, बैक के शाखा प्रबंधक एवं भारतीय दूर संचार निगम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर एवं चरचा के अधिकारी उपस्थित थे।

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