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मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है ‘टायर किलर’ लगाने का प्रावधान…

रायपुर। राजधानी के विभिन्न स्थानों में यातायात विभाग ने टायर किलर लगाए हैं। लेकिन यदि मोटर व्हीकल एक्ट दो देखें तो उसमें कहीं भी टायर किलर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। टायर किलर को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने यातायात पुलिस से जानकारी मांगी थी। जिस पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात ने जवाब देते हुए लिखा कि, मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी टायर किलर लगाने का प्रावधान नहीं है।

उल्लेखनीय है कि, इसी वर्ष जनवरी में राजधानी रायपुर की सड़कों में नगर निगम के अमले ने शहर की तीन प्रमुख सड़कों रिंग रोड एक, फाफाडीह एक्सप्रेस-वे और गौरव पथ पर पुराना पुलिस मुख्यालय के पास टायर किलर ब्रेकर लगाया था। जिससे रांग साइड चलने वाले वाहनों का टायर पंक्चर हो जाएगा। जिसके बाद रांग साइड से जाने वाले मामलों में कमी देखी गई थी।

एडिशनल एसपी ट्रैफिक सचिंद्र चौबे ने कहा था कि, शहर में रांग साइड वाहनों की आवा-जाही से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। देश के कई बड़े शहरों में रांग साइड वाहन चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए टायर किलर ब्रेकर लगाए गए हैं। रांग साइड गाड़ी चलाने पर टायर पंक्चर होने के साथ फट भी सकता है।

 

मुख्य संपादक यशवंत खेडुलकर

सह सम्पादक शैलेन्द्र चिटनवीस जशपुर जिला

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