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छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब के लिए लागू की गई नई व्यवस्था

रायपुर। विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए जारी रेट ऑफर में 70 कंपनियों ने छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कार्पाेरेशन को रेट ऑफर प्रस्तुत किया है, जिनमें छत्तीसगढ़ के मदिरा विनिर्माताओं के साथ-साथ अन्य राज्यों में निर्मित की जाने वाली मदिरा और विदेश में निर्मित मदिरा आपूर्ति करने वाली कंपनियां (बीआईओएस) भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने विदेशी मदिरा स्प्रिट के 303 ब्रांड व बीयर के 69 ब्रांड के रेट दिए हैं।

आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई। बैठक में सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता ने विदेशी मदिरा की खरीदी से लेकर उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की और प्रस्तावित व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि बीते 19 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 एबी अनुज्ञप्प्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया था।

छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने से यूरोप के बड़े देशों में बिकने वाले लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा भी दुकानों में मांग अनुरूप उपलब्ध रहेगी।

समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

1. मदिरा के निर्धारित रेट एवं क्वालिटी की निगरानी रखी जाएगी।

2. किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में प्रभावी कार्यवाही के लिए मदिरा दुकानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को आबकारी मुख्यालय के सेंट्रलाइज्ड वीडियो मानिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

3. आबकारी विभाग द्वारा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। इस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के जरिए राज्य के मदिरा दुकानों में विभिन्न ब्रांड की मदिरा की उपलब्धता की जानकारी आम लोगों को मिल सकेगी।

4. अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश।

5. छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा की बिक्री से प्राप्त राशि निर्धारित समयावधि में तत्काल बैंक खाते में जमा कराएं।

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