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चौड़ी सडक़ों पर खरीद सकेंगे एफएआर

भोपाल। भोपाल, इंदौर सहित बड़े शहरों में जैसी रोड होगी, वैसे निर्माण की परमिशन मिलेगी। यानी सडक़ की चौड़ाई के हिसाब से तय किया जाएगा कि इसके आसपास कितना निर्माण किया जा सकता है। यह मौजूदा के मुकाबले दोगुना तक होगा। हालांकि तय फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) से अधिक खरीदना पड़ेगा। इससे मिलने वाली राशि संबंधित नगर निगम के खाते में जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन को हाल में दिए प्रेजेंटेशन में यह जानकारी दी गई है।उन्हें भोपाल और इंदौर के प्रस्तावित मास्टर प्लान के साथ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के प्रावधानों के बारे में भी बताया गया है। इस दौरान सीएस ने मास्टर प्लान में देरी पर नाराजगी भी जाहिर की है। बैठक में बताया गया कि 18 मीटर सडक़ के आसपास व्यवसायिक निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी। इसके साथ सिक्स लेन रोड पर भी इस तरह की परमिशन देने की तैयारी है। बड़ी सडक़ों के दोनों ओर अभी एफएआर 1.25 है। इसे बढ़ा कर 2.5 किया जाएगा। एफएआर बेचने से भोपाल में 200-300 करोड़ और इंदौर में 400-500 करोड़ रुपए नगर निगमों को मिलने का अनुमान है।

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