छत्तीसगढ़प्रादेशिक समाचार

कृषि केंद्रों, किसान सुविधा केंद्रों की समय-समय पर जांच एवं समितियों के माध्यम से किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने

अम्बिकापुर, किसानों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए संभाग के समस्त जिले अंतर्गत संचालित कृषि केंद्रों, किसान सुविधा केंद्रों की जांच सत्यापन किये जाने तथा लैम्प्स समितियों के माध्यम से किसानों को खाद बीज समय पर दिलाये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश संभागायुक्त श्री जीआर चुरेन्द्र द्वारा संभाग के समस्त जिलों के कलेक्टरों को जारी किए गए हैं।

जारी दिशा निर्देश में संभागायुक्त ने कहा है कि किसानों के व्यापक हित में कृषि केंद्र, किसान सुविधा केंद्र के लिए आवेदनकर्ता को पंजीकृत करते हुए कृषि केंद्र संचालन की अनुज्ञा कृषि विभाग द्वारा जारी की जाती है, फलस्वरूप ये किसानों को कृषि आदान उर्वरक, टॉनिक, पेस्टीसाईड आदि सामग्री विक्रय करते हैं। अक्सर इन सामग्रियों की गुणवत्ता अमानक होने व अधिक दरों पर विक्रय किये जाने की शिकायत आती रहती है, केंद्र के संचालकों द्वारा अपने केंद्र में रखे सामग्रियों की सूची, मात्रा व दरों के संबंध में कोई चार्ट बोर्ड में उल्लेख नहीं किया जाता है। उन्होंने कृषि विभाग व राजस्व विभाग के अमले को इन कृषि केंद्रों का समय-समय पर जांच सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह सहकारिता विभाग की लैम्प्स समितियों के माध्यम से किसानों को समय पर बीज एवं खाद मिले, इसके लिए बीज-खाद की उपलब्धता की जानकारी सहित बीज-खाद का भण्डारण शीघ्र किये जाने निर्देशित किया है।

उन्होंने जिला कलेक्टर को जिला मुख्यालय, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अनुविभाग मुख्यालयों तथा तहसील क्षेत्र अंतर्गत सभी स्तरों पर संचालित कृषि व कृषक सुविधा केंद्रों की जांच सत्यापन सतत रूप से 15 दिवस में एक बार किये जाने राजस्व, कृषि एवं उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विभाग व पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अमलों के संयुक्त जांच दल गठन करने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर अपर कलेक्टर एवं उप संचालक कृषि की नोडल टीम तथा अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) की नोडल टीम गठित की जाये।

कृषि केंद्रों, कृषक सुविधा केंद्रों के लिए जारी अनुज्ञा अनुसार, जो शर्ते मापदंड व अनुपालन के तथ्य नियत किये गये हैं, उसका संचालकों द्वारा बारीकी से पूरी गंभीरता के साथ पालन किये जाने की सटीक व कड़ी व्यवस्था जिले में बनायी जाये। लैम्प्स समितियों के माध्यम से किसानों का खाद-बीज उपलब्ध कराये जाने में जहां भी लापरवाही पायी गयी है, वहां के संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही की जावे। लैम्प्स समितियों में आवश्यकता के अनुसार खाद-बीज के तत्काल भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।

लैम्प्स समितियों के माध्यम से खाद-बीज वितरण में लघु सीमांत किसानों व जरूरतमंद किसानों को पहली प्राथमिकता दी जाए। दोनों विषयों में जिले के अंतर्गत कुशल मार्गदर्शन में कड़ाई की जाये और किसानों को उचित दरों पर बीज, उर्वरक, टॉनिक, पेस्टीसाईटस आदि सामग्री मिलने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button