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मोटर दुर्घटना दावा; बीमा कंपनी को देना होगा क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी रकम मृतक के परिजनों को..


बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के वैध उत्तराधिकारी गण को 58, 33000रु. क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का तथा साथ में दावा दिनांक से अंतिम अदायगी तक 7.5% वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करने का निर्णय माननीय श्रीमान न्यायालय द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रायगढ़ श्री जितेंद्र कुमार ठाकुर के द्वारा पारित किया गया है।
आवेदकगण की और से प्रकरण में पैरवी श्री राजीव कालिया अधिवक्ता के द्वारा की गई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 1/05/2022 को प्रार्थी आशीष गोयल पिता ललित गोयल उम्र 34 वर्ष सा. शांतिनगर लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.) का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका चचेरा भाई आहत अंकेश गोयल पिता शिव गोयल उम्र 27वर्ष सा. शांतिनगर लैलूंगा, थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ छ. ग. दिनांक 30/4/2022 को रायगढ़ से लैलूंगा अपने बलेनो क्रमांक JH 01 DD-9047 से वापस आ रहा था की ग्राम गोसाईडीह के पास करीब 00:30 बजे पहुंचा था की सामने से महिंद्रा बस क्रमांक CG 04 NA 7915 का चालक तेज व लारवाही पूर्वक चलाते ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे आहत अंकेश गोयल गंभीर रूप से घायल हो गया और मृत्यु हो गई। आवेदकगण के द्वारा मृतक की दुघर्टना के फलस्वरुप हुई क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्ति हेतु रायगढ़ न्यायालय में एक दावा श्री राजीव कालिया अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसमें बीमा कंपनी के द्वारा मृतक के उत्तराधिकारियों के दावा के अधिकांश तथ्यों को मानने से इनकार कर दिया गया किंतु माननीय न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के विवेचना एवं विश्लेषण पश्चात यह उपाधारित किया गया कि बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार है और आवेदकगण को कुल 58, 33,000 /रुपए की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु बीमा कंपनी दायित्वधीन है ।

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