शिकायत होते ही अवैध निर्माण में आई तेज़ी कहीं प्रशासक की मौन स्वीकृति तो नहीं!शासकीय कर्मियों के भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत बना केलो विहार..

⭕️जिसके हाथ लगी उसने जमकर दुही केलो विहार समिति रूपी कामधेनु गाय..
⭕️समिति की आदर्श नियमावली गयी कूड़े में और शासकीय कर्मचारियों के लिए आबंटित शासकीय भूमि की बंदरबांट तीन दशकों से जारी..
⭕️जुलाई 2024 में केलो विहार समिति को 1992-93 में आबंटित भूमि में से ढाई एकड़ जमीन को भूमाफिया के नाम चढ़ाने वाले तत्कालीन तहसीलदार के घोटाले की आग ठण्डी हुई नही है कि एक नये विवाद ने तूल पकड़ लिया…

रायगढ़।विकास नगर कोतरा रोड निवासी राजीव कुमार गुप्ता स्वर्गीय जमुना लाल ने प्रशासन की ओर से नियुक्त प्रशासक को पत्र के माध्यम से सूचना देते हुए कहा है कि केलो विहार कॉलोनी में अविधिक रूप से मकान के निर्माण कार्य जारी है।अपने आवेदन सह शिकायत पत्र में उन्होंने बताया कि..
1.केलो विहार कॉलोनी रायगढ़ में शिव मंदिर के पास पंप हाउस के बगल में एवं एस. ई.सी. एल. रोड रमेश बेहरा के घर के पीछे ट्रांसफार्मर के पास स्थान पर अविधिक पूर्ण भवन निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। गृह निर्माण सहकारी संस्था की आदर्श उपविधियां की उपविधि क्रमांक 43 (1) में इस आशय का उल्लेख व उपविधि है कि सदस्य को भूखण्ड प्राप्त करने के 03 वर्ष के अंदर मकान निर्मित करना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश 03 वर्ष में भवन निर्मित किया जाना संभव न हो तो सदस्य द्वारा लिखित आवेदन दिये जाने पर प्रबंध समिति सदस्य को भवन निर्माण हेतु अधिकतम दो बार 1-1 वर्ष का समय स्वीकृत किया जा सकेगा। अधिकतम अवधि 05 वर्ष निर्धारित की गई है किन्तु उक्त उपविधि के नियम का उल्लंघन करते हुये इन लोगो के द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा है।
2. केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित रायगढ़ समिति/संस्था के द्वारा कार्यवाही बैठक दिनांक 01/06/2010 के प्रस्ताव एवं स्वीकृति के अनुसार भी उपरोक्त प्रश्नाधीन भवन निर्माण वर्जित की श्रेणी अंतर्गत आता है।
3. आपको इस आवेदन पत्र के माध्यम से उपरोक्त अविधिक पूर्वक हो रहे भवन निर्माण के संबंध में सूचित किया जाता इस सूचना के उपरांत आपके द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है तो यह उपधारणा प्रभावी होगी कि आपकी उपरोक्त निर्माण की मौन स्वीकृति है।
आपको बता दें कि इसके पूर्व भी केलो विहार समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष गोपाल नायक ने अपने अधिवक्ता राजीव कालिया के माध्यम से उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को नोटिस देकर समिति के आदर्श उप विधियों की उपविधि क्रमांक 43(1)केलो विहार समिति के आदर्श उपविधियों व नियमों तथा बैठक दिनांक 1/6/2010 में पारित प्रस्ताव पर अमल होना चाहिए और जरूरतमंद पात्रों को खाली प्लॉट दिया जाना चाहिए जिससे विवादों का निपटारा हो सके।एक तरफ वर्तमान में प्लाटों का दरें निर्धारण करने की प्रक्रिया विचाराधीन है ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रकरण प्रस्तुत हो जाने से क्या खाली प्लाटों का भी दरें निर्धारण किया जा सकता है ? वहीँ इस सम्बंध में नियुक्त प्रशासक रश्मि लाल से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वह कार्यालय में अनुपस्थित थी साथ ही फोन से भी संपर्क नहीं हो सका।




