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43 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बिलाईगढ़ । बिलाईगढ़ पुलिस ने 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी इब्राहिम खान, पिता इमरान खान, ग्राम पवनी में एसबीआई का कियोस्क बैंक चलाता था और बायोमेट्रिक सिस्टम का दुरुपयोग कर पेंशनधारकों के खातों से रकम हड़पता था।

क्या है मामला? 
प्रार्थी पूरनलाल वैष्णव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता स्वर्गीय आनंद राम वैष्णव (सेवानिवृत्त शिक्षक) वर्ष 2016 से शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण घर पर ही बायोमेट्रिक सिस्टम से अंगूठा लगाकर रकम निकालते थे। इसी दौरान आरोपी इब्राहिम ने बिना सहमति उनके खाते में एसआई सिस्टम सक्रिय कर दिया और हर माह पेंशन राशि का एक हिस्सा अपने विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराने लगा।

वर्ष 2016 से 2024 तक आरोपी ने आनंद राम वैष्णव के खाते से लगभग 29 लाख रुपए तथा उनके बेटे परेश्वर और बहू हेमलता वैष्णव के खातों से मिलाकर लगभग 15 लाख रुपए, कुल मिलाकर 43 लाख रुपए की ठगी की।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने रकम का उपयोग शादी-विवाह, मेडिकल दुकान और ट्रेडिंग में किया। पुलिस ने आरोपी से अपराध में प्रयुक्त कंप्यूटर सिस्टम, बायोमेट्रिक मशीन, फर्जी सील, पासबुक और दो एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किए हैं।

एसपी अनजाने वार्ष्णेय, एएसपी निमिषा पांडे और एसडीओपी विजय ठाकुर के निर्देशन में साइबर प्रभारी सारंगढ़ की टीम की मदद से आरोपी को जिला बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पिता इमरान खान की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

मुख्य संपादक यशवंत खेडुलकर

सह सम्पादक शैलेन्द्र चिटनवीस जशपुर जिला

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