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1 जुलाई से बदल जाएंगे Pan Card बनाने के नियम, इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं बनेगी बात; जानें

नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन कार्ड के लिए अब नया नियम नियम लागू कर दिया है। इसके तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होना और आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। ये नया नियम एक जुलाई से लागू होगा। अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई भी पहचान पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट देकर काम चल जाता है। हालांकि, नए नियमों के तहत अब आधार वेरिफाई के किए ही नए पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आवेदन करते समय केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आधार से जुड़े मोबाईल नंबर के जरिए ओटीपी वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा।

बता दें कि इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद है कि चोरी और फेक पैन कार्ड के धंधे पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए। अब तक कई लोग एक से अधिक पैन कार्ड बनावकर टैक्स की हेराफेरी कर रहे थे या किसी और के नाम पर कार्ड बनाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब आधार की यूनिक और बायोमैट्रिक पहचान के चलते ये सब संभव नहीं होगा।

31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक अनिवार्य

इसके साथ ही मौजूदा पैनधारकों के लिए भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन अमान्य हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 13 करोड़ लोगों ने अब तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है।

पैन-आधार को कैसे लिंक कर सकते हैं?
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल ( https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं।
यहां लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब अपना पैन और आधार नंबर इंटर करें।
इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करें।
इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर क्लिक करें। इससे प्रक्रिया के तहत आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
एक से अधिक पैन कार्ड पर देना पड़ सकता है जुर्माना

बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन है तो वह जल्द से जल्द अपने पैन को सरेंडर करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स कानून के अनुसार, 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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