जहां झोपड़ी थी, वहां ग्रेनाइट और मार्बल लगा महल दिखाकर करोड़ों रुपए मुआवजा बांटने वाले अशोक कुमार मार्बल सस्पेंड…

मुआवज़ा घोटाला कांड में एक और एसडीएम सस्पेंड …
रायगढ़।छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ के बजरमुडा मुआवजा कांड में घरघोड़ा के तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसे निलंबित कर दिया है। 400 करोड़ के इस मुआवजे घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का सारी सीमाएं लांघ दिया गया। जहां झोपड़ी थी, वहां ग्रेनाइट और मार्बल लगा महल दिखाकर करोड़ों रुपए मुआवजा बांट दिया गया।
⭕️क्या है बजरमुड़ा घोटाला: 13 सदस्यीय जांच दल ने गड़बड़ी की साैंपी थी रिपोर्ट
जिला रायगढ़ के तहसील तमनार के ग्राम मिलूपारा, करवाही, खम्हरिया, ढोलनारा एवं बजरमुड़ा ग्राम में स्थित गारे पेलमा सेक्टर ॥ कोल ब्लॉक, जो भारत सरकार द्वारा कोल ब्लॉक का आबंटन आदेश क्रमांक 103/23/2015 एन ए दिनांक 14.05.2015 में मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि., घरघोड़ा (छ.ग.) को आबंटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा आबंटित कोल ब्लॉक का खनिज पट्टा छ.ग. शासन के खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी आछःश क्रमांक एफ 3-29/2015/12/ नया रायपुर, 08 दिसंबर 2016 अनुसार आबंटिती मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेडको 30 वर्ष की अवधि (23.02.2017 से 22 फरवरी 2047 तक) के लिए प्रदान किया गया है। उक्त खनिज पट्टा का कुल क्षेत्रफल रकबा 449.166 हे. (लीज क्षेत्र के अन्तर्गत 386.431 हेक्टेयर एवं लीज क्षेत्र के बाहर 62.735 हेक्टेयर), तथा छ.ग. शासन व्दारा जारी संशोधित खनिज पट्टा 07 फरवरी 2018 निजी भूमि का कुल रकबा 401.342 हेक्टेयर (लीज क्षेत्र के अन्तर्गत 362.719 हेक्टेयर एवं लीज क्षेत्र के बाहर 38.623 हेक्टेयर में कोयला खनन एवं संबंधित कार्य के लिए मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर के आवेदन पर आबंटिती के पक्ष में छ.ग.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (4) के तहत सतही अधिकार प्रदान करने हेतु तथा उक्त सतही अधिकार के प्रयोग से प्रभावित भूमिस्वामियों / व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की राशि के आंकलन के लिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा को प्रेषित किया गया।




