यश शर्मा हत्याकांड में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। चर्चित यश शर्मा हत्याकांड में स्पेशल जज एट्रोसिटी की कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में तुषार पाहुजा, यश खेमानी, चिराग पंजवानी और तुषार पंजवानी शामिल हैं। अदालत ने महज तीन महीने में सुनवाई पूरी कर यह फैसला सुनाया।मामले में कुल 28 गवाहों की गवाही हुई। फैसला सुनने के बाद आरोपी कोर्ट में हंगामा करने लगे। जानकारी के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2024 को आरोपियों ने यश शर्मा का अपहरण कर उसे सिगरेट से दागा और चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल किया। दो दिन बाद उसे गंभीर हालत में घर के बाहर फेंक दिया गया, जहां से स्वजनों उसे अस्पताल लेकर गए। करीब तीन महीने इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पहले तेलीबांधा थाना और बाद में राजेंद्र नगर थाना में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपियों द्वारा गवाहों को धमकाने की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। कोर्ट परिसर और गवाहों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी किसी भी तरह से गवाही प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। अदालत ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।




