
पटनाT. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बैंकों की नकदी ढोने वाले वाहन में आउटसोर्स एजेंसी किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था की नकदी नहीं रखेंगे। ऐसा करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी। इन वाहन के साथ बैंक का दस्तावेज भी रखना अनिवार्य होगा। इसमें नकदी कहां से कहां ले जाना है, इसकी की विस्तृत जानकारी रहनी चाहिए।
बिहार चुनाव के मद्देनजर आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देश के तहत उम्मीदवारों के चुनाव खर्च से संबंधित बैंक खाता खुलवाने का इंतजाम करने को कहा गया है।
उम्मीदवारों का बैंकों में खाता खुलेगा
उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को लेकर बैंकों में अलग से खाता खोला जाएगा। उन्हें तत्काल चेकबुक जारी किया जाएगा। यह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले किया जाएगा। जिला स्तर पर इसके लिए सभी संबंधित बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक तैयारी करने के लिए दिशा-निर्देश देने को कहा गया है।




