
दंतेवाड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने नाबालिग के साथ छोड़छाड़ करने वाले बचेली चर्च के पास्टर को 5 वर्ष की कारावास एवं 2 लाख रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पास्टर हेमंत सोना निवासी महासमुंद वर्ष 2017 में बचेली में स्थिति चर्च में सेवा देने के लिए आया। इस चर्च में इलाके का एक परिवार प्रार्थना करने जाता था। परिवार के साथ पास्टर हेमंत सोना के संबंध अच्छे हो गए थे, एक-दूसरे के घर आना जाना भी करते थे। एक दिन जब नाबालिग अपने घर में अकेली थी तो पास्टर घर पहुंचा। नाबालिग को यहां-वहां छूने लगा, साथ ही कुछ अश्लील तस्वीरें भी दिखाई। फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया था।
इस बात की जानकारी यदि परिजनों को दी तो ठीक नहीं होगा कहकर धमकी भी दी थी। जिसके बाद वह चला गया था। जब परिजन घर लौटे तो पास्टर की इस करतूत से डरी सहमी लगभग 16-17 साल की नाबालिग ने इसकी जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला कोर्ट में पहुंचा। जिसके बाद दंतेवाड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने आरोपी पास्टर को 5 वर्ष की कारावास एवं साथ ही क्षतिपूर्ती के लिए पीडि़ता को 2 लाख रुपए अर्थदंड का आदेश दिया है।