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कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों की बैठक

राजनांदगांव । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-6 राजनांदगांव के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव की सीट अनारक्षित है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहित प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव में अधिसूचना का प्रकाशन गुरूवार 28 मार्च 2024 को किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि गुरूवार 4 अप्रैल निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 8 अप्रैल 2024 है।

मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल को तथा मतगणना मंगलवार 4 जून को किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को मंगलवार गुरूवार 6 जून 2024 को पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि रमेश पटेल, रघुवीर वाधवा, कुलबीर सिंह छाबड़ा, शमसुल आलम, विजय कुमार सिन्हा, राजेन्द्र, सर्वजीत सिंह भाटिया, कमल जीत, रमेश यादव उपस्थित थे। कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव 6 जून 2024 तक रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते है। इसके तहत मतदान केन्द्रों की संख्या 2 हजार 329 तथा 1 सहायक मतदान केन्द्र है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 18 लाख 65 हजार 175 है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 9 लाख 28 हजार 329 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 9 लाख 36 हजार 837 तथा अन्य मतदाताओं की संख्या 9 है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपेट का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मतदान के लिए मतदान मशीन तैयार करते समय भी रैंडम रूप से चयनित मतदान मशीनों पर मॉक पोल कराया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मॉक पोल प्रक्रिया में अपने प्रतिनिधियों को भाग लेने का आग्रह किया गया है, जिससे निर्वाचन की संपूर्ण प्रकिया से अवगत हो सकें। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 के बाद वर्तमान में सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने की कार्रवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक की जाएगी, परंतु इसके लिए आवेदक को 24 मार्च 2024 के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र नियत तिथियों में निर्धारित समय पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव हेतु नियत कक्ष न्यायालय कलेक्टर कक्ष कमांक-2 कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेगें। विधानसभावार 8 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्त की गई है। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 25 हजार रूपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 हजार 500 रूपए निर्धारित है। नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते है। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रूपए होगी। उन्होंने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इसके लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम, रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेना अनिवार्य है। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।

लोकसभा निर्वाचन के दौरान सी-विजिल के माध्यम से अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत केवल फोटोग्राफ एवं विडियो के माध्यम से ही नहीं बल्कि ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकते है। यह एप्लीकेशन लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कार्यशील रहेगा। वोटर हेल्प लाईन के माध्यम से मतदाता हेल्पलाइन ऐप की सहायता से मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिए फॉर्म जमा करने, डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते है। राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 180023311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। मतदान दिवस के मतदान केन्द्रों में मतदान गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए चयनित 430 मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग किया जाएगा। ईको-फ्रेंडली इलेक्शन के लिए निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक, नो-बॉयोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को लोकसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।

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