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जन्म प्रमाण के तौर पर अब आधार कार्ड मान्य नहीं

नई दिल्ली । श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। यानी अब ईपीएफ खाते में जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए आधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे लेकर ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 16 जनवरी, 2024 को जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया कि आधार जारी करने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रुप में स्वीकार दस्तावेजों की लिस्ट से आधार को हटाया जाए। इसके बाद आधार कार्ड को ईपीएफओ के मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया गया है।
ईपीएफओ के मुताबिक, जन्म तिथि के लिए प्रूफ के लिए दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी हुई अंक तालिका भी प्रयोग में लाई जा सकती है। अगर जन्मतिथि प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है तो सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र भी जन्मतिथि अपडेट के लिए दे सकता है। साथ ही पासपोर्ट, पैन नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पेंशन दस्तावेज को भी मान्यता प्रदान की गई है।

मुख्य संपादक यशवंत खेडुलकर

सह सम्पादक शैलेन्द्र चिटनवीस जशपुर जिला

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