PAN Card को Aadhaar से इन लोगों को नहीं करवाना पड़ेगा लिंक, जानिए कौन हैं शामिल

Pan-Aadhaar Link: यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इसे जरूर लिंक करवा लें,क्योंकि ऐसा करवाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल, पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेनदेन व टैक्स के लिये होता है। इसी प्रकार से आधार कार्ड एक जरूरी आईडी प्रूफ है। इसका इस्तेमाल हम सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए करते है।
सरकार ने दोनों को एक-दूसरे से लिंक करवाने को लेकर कई बार डेडलाइन भी दी है। तो आज़ हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को लिंक करवाने की जरूरत नहीं है।
इनको नहीं करना पड़ेगा पैन कार्ड को आधार से लिंक
सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया है लेकिन कुछ लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है। इनमें 80 वर्ष की आयु से ज्यादा वाले लोग शामिल है। आयकर अधिनियम के मुताबिक ऐसे लोग जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं हो या जो अनिवासी है को पैन कार्ड लिंक करवाने की जरूरत नहीं है।
पैन कार्ड लिंक ना होने पर होगा नुकसान
जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक लिंक नहीं किया है वो जल्द से जल्द यह काम निपटा लें। यदि आपका पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं होता, तो आपका पैन कार्ड ऑटोमैटिक डिएक्टिवेट हो जाएगा। जिसका सीधा मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वित्तीय लेनदेन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
अगर आप पैन कार्ड को आधार से नहीं जुड़वाएंगे तो ITR फाइल नहीं कर सकते। इसके साथ ही बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन पर भी रोक लग जाएगी। इनके अलावा कई सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा।
पैन कार्ड को वापस एक्टिवेट करवाने के लिए आपको ₹1000 की फीस देकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा।