छत्तीसगढ़प्रादेशिक समाचार

विधानसभा की मतदाता सूची में सम्मिलित सभी मतदाताओं के नाम नगरीय निकाय व पंचायत की मतदाता सूची में भी जुड़ेंगे

बेमेतरा । 1 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार त्रिस्तरीय पंचाय एवं नगरीय निकाय की प्रारंभिक मतदाता सूची में विधानसभा की सूची में शामिल 18 वर्ष से अधिक आयु के छूटे हुये मतदाताओं के नाम दर्ज करने की कार्यवाही फार्म क एवं क-1 के माध्यम से की जा रही है।

दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पंचायत में 29 अक्टूबर 2024 एवं नगरीय निकाय में 30 अक्टूबर निर्धारित थी तथा प्रारूप क-1 में दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दोनो निकाय में 8 नवम्बर 2024 निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल सभी पात्र मतदाताओं को फोटो सहित फार्म क-1 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास 8 नवम्बर 2024 तक जमा करना होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) / रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को समीक्षा बैठक के दौरान नगरीय निकाय एवं पंचायत की मतदाता सूची में 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित विधानसभा की प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु आवश्यक निर्देश दिये है।

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